Home अन्य जिला छात्रा की आत्महत्या में आरोपी बने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति

छात्रा की आत्महत्या में आरोपी बने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति

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Vice Chancellor of Bundelkhand University becomes accused in student's suicide

Vice Chancellor of Bundelkhand University becomes accused in student’s suicide : उत्तर प्रदेश के झांसी स्थित बुंदेलखंड विश्वविद्यालय (बुंविवि) के महिला छात्रावास में एक छात्रा द्वारा फांसी लगाये जाने के मामले में न्यायालय के आदेश पर छात्रा को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में कुलपति मुकेश पाण्डेय के साथ साथ चार लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। विश्वविद्यालय कुलपति के खिलाफ यह मुकदमा नवाबाद थाना पुलिस ने दर्ज किया है। बीते वर्ष वश्विद्यिालय के समता हॉस्टल में फांसी लगाकर आत्महत्या करने वाली बीटेक की छात्रा श्रष्टि राय के मामले में नवाबाद पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर आत्महत्या करने के लिए उकसाने के आरोप में कुलपति मुकेश पांडेय, विभागाध्यक्ष जाकिर अली, वरष्ठि वार्डन समता हॉस्टल डॉक्टर शप्रिा, समता हॉस्टल मेट्रन सुमन के खिलाफ धारा 306 के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया है।

गोरखपुर के शाहपुर निवासी जय प्रकाश राय पुत्र स्व. खन्नू ने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को दिए शिकायती पत्र में बताया कि उसकी बेटी श्रृटि राय में बी-टेक की छात्रा थी और वह विश्वविद्यालय कैंपस में बने समता हॉस्टल के रूम में रह रही थी। उनका आरोप है कि वार्डन व मेट्रन द्वारा आए दिन किसी न किसी बहाने को लेकर उसकी पुत्री को प्रताड़ित किया जाता था। इसकी शिकायत उन्होंने कई बार कुलपति से की थी, लेकिन कुलपति ने उसका नैतिक सहयोग नही किया।

उन्होंने आरोप लगाया कि 18 जनवरी 2023 को उसकी पुत्री से फोन पर बात हुई तो वह काफी घबराई और परेशान सी समझ आयी। इसके बाद जयप्रकाश की बड़ी पुत्री ने मेट्रन को फोन करके बताया कि श्रष्टि के पास आज रात किसी को भेज दिया जाए या वह स्वयं उसके पास रुक जाए लेकिन मेट्रन ने इस बात को नजर अंदाज कर दिया।

इससे घबराई उसकी बड़ी बेटी पूजा राय श्रष्टि से मिलने ट्रेन से झांसी आ रही थी और लगातार रात करीब ग्यारह बजे पूजा की श्रष्टि से फोन पर बात हुई तो श्रष्टि ने उसे बताया कि उसकी सहेली के अलावा उसके पास कोई नही आया। अगले दिन सुबह छह बजे उन्हे पुलिस से सूचना मिली कि श्रष्टि ने आत्महत्या कर ली है।

परिजनों का आरोप है कि कई बार पुलिस को लिखित शिकायती पत्र दिए गए लेकिन कोई कार्रवाई नही हुई। नवाबाद पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर कुलपति सहित चार के खिलाफ धारा 306 के तहत अभियोग पंजीकृत कर लिया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

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