Indian Railway Rules: हर रोज रेलवे स्टेशन (Railway Station) पर हजारों यात्रियों की भीड़ भी देखने को मिल सकती है. वहीं Railway से यात्रा करना काफी आरामदायक भी होता है और छोटी-लंबी दूरी की यात्रा भी रेलवे से कम पैसों में की जा सकती है.
दरअसल, ट्रेन (Train) में बैठने से पहले ये काम करना काफी जरूरी हो जाता है. यहां हम आपको रेलवे टिकट (Railway Ticket) के बारे में बता रहे हैं. अगर आप बिना ट्रेन टिकट (Without Ticket) के रेलवे से यात्रा करते हैं तो यह दंडनीय अपराध है. बिना रेलवे टिकट (Railway Ticket) के ट्रेन से यात्रा करने पर जुर्माना (Penalty) भी लगाया जा सकता है.
हर रोज कई ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कि पैसे बचाने के चक्कर में ट्रेन से बिना टिकट के यात्रा करते हैं. ऐसे लोगों को रेलवे टीटीई (TTE) पकड़ लेते हैं और ऐसे लोगों पर फिर जुर्माना भी लगाया जाता है. वहीं जुर्माना आपके सफर के लिए आने वाली टिकट से भी ज्यादा रुपयों का हो सकता है. ऐसे में रेलवे से जब भी यात्रा करें, तो एक वैध टिकट लेकर ही यात्रा (Traveling) करें.
अगर बिना टिकेट कोई पकड़ा जाता है तो उस पर रेलवे अधिनियम की धारा 138 के तहत कार्रवाई की जाती है. शख्स ने जितनी दूरी तय की है या जिस स्टेशन से ट्रेन चली है, उसके लिए सामान्य सिंगल किराया और अतिरिक्त शुल्क के रूप में 250/- रुपये या किराए के बराबर की जाती है