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पूर्व BJP सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आपराधिक केस को हाई कोर्ट ने खत्म किया

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गोंडा/लखनऊ: भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह (Brijbhushan Sharan Singh) को बड़ी राहत मिली है। यूपी सरकार की अर्जी के आधार पर अदालत ने उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक मुकदमे को वापस लेने का फैसला किया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच का यह फैसला तब आया है, जब मुकदमा वापस करने संबंधी प्रार्थना पत्र को निचली अदालत ने खारिज कर दिया था।

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत देते हुए उनके खिलाफ दर्ज आपराधिक केस को खत्म कर दिया। हाई कोर्ट ने मुकदमे को वापस लेने के राज्य सरकार के प्रार्थना पत्र को मंजूर करते हुए यह आदेश दिया। गौरतलब है कि बृजभूषण शरण के खिलाफ 2014 में गोंडा की कोतवाली नगर में आईपीसी की धारा 188 और 341 के तहत एफआईआर दर्ज हुई थी।

बृजभूषण पर आरोप था कि लोकसेवक रहते हुए उन्होंने सीआरपीसी की धारा 144 का उल्लंघन किया है। इस मामले में पुलिस ने विवेचना के बाद कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दिया था। आरोप पत्र दाखिल होने के बाद एसीजेएम प्रथम ने पूर्व सांसद को कोर्ट में पेश होने के लिए समन जारी किया था, जिसे बृजभूषण शरण सिंह ने चुनौती दी थी।

हाईकोर्ट ने इस पर 20 अगस्त 2022 को लोकसेवक के आदेश की अवहेलना के आरोप को निरस्त कर दिया। इसके साथ ही निचली अदालत को निर्देश दिया कि यदि याची अपराध स्वीकार करता है तो उसे जेल भेजने की जगह जुर्माना लगाकर मुकदमे का निस्तारण कर दिया जाए।

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