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वाहन चलाते हैं तो हो जाएं सावधान, नियम लागू करने पर सख्‍ती, अब नहीं मिलेगी माफी

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RTO द्वारा की गई कार्रवाई से चालकों में हड़कंप मचा हुआ है. सबसे ज्यादा गैर प्रांत के 50 चालक हैं, जिसकी रिपोर्ट संबंधित जिले को भेज दी गई है. जिले के 30 चालक हैं जो वाहन चलाने के दौरान शराब पीकर वाहन चला रहे थे. साथ ही वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग कर रहे थे.

एआरटीओ (प्रशासन) पुष्पांजलि मित्रा गौतम के मुताबिक जनपद में या जनपद के बाहर जिस राज्य के अन्य जनपदों से आए या फिर अन्य राज्यों से आए जो विभिन्न ऑफेंसेज में मोटर व्हीकल एक्ट या रूल का वायलेशन करते पाए गए हैं, उन पर कार्रवाई हुई है. इन लोगों को रेड लाइट जंपिंग, हाई स्पीडिंग, वाहन चलाते हुए मोबाइल फोन का प्रयोग, ओवर लोडिंग आदि अपराधों का दोषी पाया गया है. दरअसल इन सभी ऑफेंसेज में ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) सस्पेंशन का प्रावधान है.

लापरवाही करने वाले ड्राइवर पर होगी कार्रवाई

पुष्पांजलि मित्रा गौतम ने बताया कि ऐसे तमाम मामलों में कार्रवाई की गई है. ऐसे में जो एनफोर्समेंट की लोकल अथॉरिटीज है; उनके द्वारा जो भी चालान किए जाते हैं. उन सबको कार्यालय में समबिट किए जाते हैं. डीएल सस्पेंशन के लिए और अन्य राज्यों और जिलों से भी इस तरह के ऑफेंसेज के लिए नाम और डीएल की डिटेल के साथ पत्राचार किया जाता है. इस क्रम में लगभग 80 डीएल सस्पेंशन इस कार्यालय में किए गए हैं. इनमें बाहर के भी डीएल शामिल और जनपद के भी शामिल है.

नियम लागू करने पर सख्‍ती, अब नहीं मिलेगी माफी

मोटर व्‍हीकल एक्‍ट को लेकर अब सख्‍ती बरती जाएगी और लापरवाह ड्राइवर्स को माफी नहीं मिलेगी. वैसे तो इस संबंध में कानून और नियम लागू हुए कई साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी ज्‍यादातर शहरों में लोग फॉलो नहीं करते हैं. अब अगर किसी वाहन चालक ने नियम तोड़ा तो उस पर तत्‍काल कार्रवाई होगी. इसको लेकर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी कार्रवाई हो सकती है. वहीं चेंकिंग के दौरान मौके पर मौजूद अफसर और कर्मियों को भी अधिकार हैं कि वे नियम तोड़ने वाले, लापरवाही करने वालों पर कार्रवाई करें.

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