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यूपी में महिलाओं के बाद राजस्व कर्मियों को योगी सरकार की बड़ी सौगात, इतना बढ़ाया भत्ता

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यूपी में महिलाओं के बाद राजस्व कर्मियों को योगी सरकार की बड़ी सौगात, इतना बढ़ाया भत्ता

मंगलवार को यूपी कैबिनेट की बैठक में महिलाओं की सौगात देने के बाद योगी सरकार ने अब राजस्वकर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है। योगी सरकार ने राजस्व कर्मियों का भत्ता बढ़ा दिया है।

मंगलवार को यूपी कैबिनेट की बैठक में महिलाओं की सौगात देने के बाद योगी सरकार ने अब राजस्वकर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है। योगी सरकार ने राजस्व कर्मियों का भत्ता बढ़ा दिया है। भत्ता बढ़ाए जाने को लेकर बुधवार को शासन की ओर से आदेश भी जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार राजस्व निरीक्षकों को प्रतिमाह अनुनय स्टेशनरी के लिए छह रुपये मिलते थे, जिसे बढ़ाकर 500 कर दिया गया है। बतादें कि मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में योगी सरकार ने महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। सरकार ने महिलाओं को एक करोड़ रुपये तक की संपत्तियों की रजिस्ट्री पर एक प्रतिशत की छूट देने का फैसला किया है। अभी तक उन्हें 10 लाख तक की संपत्तियों पर 10 हजार रुपये तक की छूट मिल रही थी। नए फैसले से एक करोड़ रुपये की संपत्ति की खरीद पर महिलाओं को एक लाख रुपये की छूट मिलेगी।

एआरपी और एसआरजी का वाहन भत्ता भी बढ़ा

वहीं दूसरी ओर बेसिक शिक्षा में सुधार को सरकार ने ठोस कदम उठाया है। एआरपी (एकेडमिक रिसोर्स पर्सन ) और एसआरजी (स्टेट रिसोर्स ग्रुप) के स्कूल भ्रमण को वाहन भत्ता बढ़कर 4500 रुपये किया गया है। अभी तक निरीक्षण के लिए 2500 रुपये प्रतिमाह वाहन भत्ता मिलता था। अब यह भत्ता बढ़ाकर 4500 रुपये कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि भत्ता बढ़ने से एआरपी या एसआरजी भ्रमण बेहतर तरीके से कर सकेंगे। इनको एक माह में 30 स्कूलों के निरीक्षण करने होते थे। वह एक दिन में दो से अधिक स्कूलों का निरीक्षण नहीं कर सकते हैं। बीएसए वीरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि एआरपी और एसआरजी का वाहन भत्ता बढ़ने से काफी राहत मिलेगी।

2000 कार्मिकों को मिलेगी पुरानी पेंशन योजना का लाभ

मंगलवार को हुई कैबिनेट मीटिंग में यूपी सरकार ने पुरानी पेंशन का विकल्प न ले पाने वाले कार्मिकों को एक बार फिर इस विकल्प में लाने का मौका देने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने वित्त विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी भी दे दी। श्रम मंत्री अनिल राजभर ने कैबिनेट में लिए गए इस निर्णय की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 28 जून 2024 के शासनादेश से आच्छादित कार्मिकों द्वारा विकल्प प्रस्तुत करने की तारीख पहले 31 अक्तूबर 2024 थी। इसे अब बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दिया गया है। विकल्प के आधार पर पुरानी पेंशन योजना से आच्छादित करने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा आदेश निर्गत करने की पूर्व निर्धारित तिथि पहले इस साल 31 मार्च तक थी। इसे अब बढ़ा कर इस साल 30 नवंबर तक किया गया है जबकि एनपीएस खाता बन्द करने की तारीख इस साल 30 जून से बढ़ाकर अब अगले साल 28 फरवरी कर दी गई है। मंत्री ने बताया कि इस निर्णय से करीब 2000 कार्मिक पुरानी पेंशन के दायरे में आ जाएंगे। कैबिनेट ने स्पष्ट किया कि यह समय विस्तार अंतिम होगा। यदि इस विस्तारित समय-सीमा के अधीन कार्मिकों द्वारा अपना विकल्प प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो, ऐसे कार्मिक राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के दायरे में शामिल माने जाएंगे।

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