Sonbhadra News: दुद्धी से बीजेपी के विधायक रामदुलार गोंड को नाबालिग से रेप के मामले में 25 साल की सजा मिलने के बाद पीड़िता के परिजनों ने ख़ुशी जाहिर की. पीड़िता के पिता ने बताया कि विधायक के खिलाफ मुकदमा लड़ना आसान नहीं था. मुक़दमे की पैरवी के लिए चार बीघे जमीन, गहने और बर्तन तक बेचने पड़े.
यूपी के सोनभद्र में नौ वर्ष पूर्व डरा धमका कर नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में अपर जिला जज प्रथम/ एमपी-एमएलए कोर्ट सोनभद्र एहसानुल्लाह खान ने शुक्रवार को सुनवाई करते हुए दोषी बीजेपी के दुद्धी विधायक रामदुलार गोंड को 25 वर्ष की कैद, जिसमें 20 वर्ष कठोर कारावास और 10 लाख रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई. अर्थदंड अदा न करने पर तीन वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी पड़ेगी. जेल में बिताई अवधि सजा में समाहित की जाएगी। वहीं अर्थदंड की समूची धनराशि पीड़िता को मिलेगी. उधर अब विधायक की सदस्यता भी जानी तय है और दुद्धी में नए सिरे से विधानसभा चुनाव होगा.
अभियोजन पक्ष के मुताबिक 4 नवंबर 2014 को म्योरपुर थाने में दी तहरीर में एक व्यक्ति ने आरोप लगाया था कि वह शाम को सात बजे अपने घर पर था तभी उसकी नाबालिग बहन रोती हुई आ गई. पूछने पर उसने बताया कि वह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बची. उसने बताया कि रामदुलारे गोंड पुत्र रामधनी निवासी रासपहरी, थाना म्योरपुर, जिला सोनभद्र जो तत्कालीन प्रधानपति थे, अब वर्तमान में बीजेपी के दुद्धी विधायक हैं, उसके साथ पिछले एक वर्ष से लगातार जान से मारने की धमकी देकर दुष्कर्म कर रहे थे.
इस मामले में पुलिस ने रामदुलार के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था और विवेचना करने के बाद विवेचक ने चार्जशीट न्यायालय में दाखिल किया था. इस मामले में 8 दिसंबर को दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने बहस कर अपना पक्ष रखा था. अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर 12 दिसंबर को दोषसिद्ध पाकर दुद्धी विधायक रामदुलार गोंड को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार भेज दिया था.
अदालत में सजा के बिंदु पर बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने जहां कम से कम सजा दिए जाने की मांग की. वहीं अभियोजन पक्ष के अधिवक्ताओं ने अधिक से अधिक सजा उम्रकैद की मांग की. अदालत ने सुनवाई करते हुए पॉक्सो एक्ट में दोषसिद्ध पाकर दोषी दुद्धी विधायक रामदुलार गोंड को 25 वर्ष की कैद, जिसमें 20 वर्ष की कठोर कैद तथा 10 लाख रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई.
विधायक को सजा मिलने के बाद पीड़िता के भाई ने अपनी बहन को फ़ोन पर इसकी सूचन दी. पीड़िता के पास मोबाइल फोन नहीं होने की वजह से भाई ने पड़ोसी को फ़ोन कर बहन से बात किया. पीड़िता के पिता ने बताया कि इस मुकदमे की पैरवी करने के लिए हमारी चार बीघे जमीन, घर के सभी गहने, बर्तन तक बेचना पड़ा.
पर हम सब न्याय की आस नहीं छोड़ी. आरोपी के सत्ता पक्ष के विधायक बनने के बाद बहुत कुछ सहना पड़ा. कई बार ऐसा हुआ कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अंत में आज न्याय मिला सभी का धन्यवाद करता हूं.
पीड़िता के भाई ने बताया कि विधायक पुत्र सौरभ गोंड द्वारा 13 दिसंबर को जान से मारने धमकी मिलने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सुरक्षा की गुहार लगाई थी. हमे सुरक्षा उपलब्ध हुई. सरकार ने बहुत मदद किया. सरकार का और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का धन्यवाद करते हैं.