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Note Exchange Rules: PNB ने जारी किया बयान, ना आधार-ना कोई दस्तावेज के बदले जाएंगे 2000 रुपये के नोट

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2000 Rupee note Exchange: एसबीआई के बाद अब पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) ने भी ऐलान कर दिया है कि लोगों को नोट बदलवाने के लिए कोई डॉक्यूमेंट (Document)  या आधार (Aadhaar) नहीं देना होगा.

पीएनबी (PNB) ने कहा है कि 2000 रुपये के नोट एक्सचेंज कराने के लिए ग्राहकों को बैंक (Bank Customers) की किसी भी शाखा में कोई भी फॉर्म और स्लिप भरने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही बैंक कर्मियों (Bank Employees) को नोट एक्सचेंज के समय आधार कार्ड या अन्य कोई आधिकारिक दस्तावेज (Official Documents) दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी।

पीएनबी (PNB) अधिकारियों ने जानकारी दी है कि लोग उसकी किसी भी शाखा (Branch) में जाकर 2000 रुपये के नोट बदलवा सकते हैं.  इससे पहले 2000 रुपये के नोट बदलने के लिए बैंक के नाम का एक पुराना फॉर्म ऑनलाइन (Online Form)  सर्कुलेट हो रहा था. इसी को देखते हुए बैंक ने स्पष्टीकरण जारी किया है.

इससे पहले 21 मई को देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई (SBI) द्वारा भी सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों का खंडन करते हुए कहा गया था कि ग्राहकों को नोट एक्सचेंज (Exchange) कराते समय किसी भी प्रकार की स्लिप या फॉर्म नहीं भरना होगा। न ही कोई आईडी प्रूफ बैंक कर्मचारियों को दिखाना होगा।

इसके साथ ही आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने जनता से कहा है कि नोट एक्सचेंज कराने की जल्दबाजी न करें। 30 सितंबर तक आप अपनी सुविधा के मुताबिक बैंक )Bank जाकर नोट एक्सचेंज करा सकते हैं।

 

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