ज्ञानवापी परिसर स्थित वुजूखाना में गंदगी और शिवलिंग की आकृति पर बयानबाजी के मामले में अखिलेश यादव, असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ दाखिल निगरानी अर्जी अपर जिला जज-नवम विनोद कुमार सिंह की अदालत ने खारिज कर दी। बता दें कि हरिशंकर पांडेय ने शिवलिंग आकृति पर बयानबाजी को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव, एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी तथा अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के पदाधिकारियों पर केस दर्ज करने की मांग करते हुए 21 मई 2022 को लोअर कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी।
लोअर कोर्ट ने उक्त अर्जी 14 फरवरी 2023 को खारिज कर दी थी। इसके बाद वादी ने सेशन कोर्ट में लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ निगरानी याचिका दाखिल की थी।
सिविल जज (सीनियर डिविजन फास्ट ट्रैक) युगल शंभू की अदालत में बुधवार को ज्ञानवापी के 1991 के स्वयंभू लार्ड विश्वेश्वर वाद की सुनवाई टल गई। इस मामले में अगली सुनवाई अब 23 सितंबर को होगी। पिछले दिनों ज्ञानवापी परिसर के सम्पूर्ण सर्वे कराने की अर्जी पर वादमित्र विजय शंकर रस्तोगी की ओर से अपनी बहस पूरी कर ली गई है।
मामले में प्रतिवादी अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से बहस होनी थी। हालांकि प्रतिवादी के अधिवक्ता ने स्थगन प्रार्थना पत्र देकर सुनवाई के लिए कोई अन्य तारीख की मांग की गई। इस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 23 सितंबर की तारीख नियत की।
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