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ITR Filing AY 2023-24: ITR फाइल करने वालो के लिए नया अपडेट, शुरू हुई यह सुव‍िधा, खातों के ऑडिट की जरूरत नहीं

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ITR Filing AY 2023-24: आयकर विभाग की तरफ से व्यक्तियों, पेशेवरों और छोटे कारोबारियों के लिये वित्त वर्ष 2022-23 के टैक्स रिटर्न  (ITR)-1और 4 ऑनलाइन फाइल की सुविधा शुरू कर दी है.

इनकम टैक्स विभाग की तरफ से ट्विटर पर लिखा गया क‍ि अन्य इनकम टैक्स रिटर्न  / फॉर्म के लिये सुविधाएं जल्द शुरू की जाएंगी. टैक्स  विभाग ने एक व्यक्ति के ट्वीट के जवाब में कहा, ‘ई-फाइलिंग पोर्टल पर आकलन वर्ष 2023-24 (AY 2023-24) के लिये ऑनलाइन ITR-1 और 4 भरने की सर्विस शुरू कर दी गई है.’

लोगों के खातों के ऑडिट की जरूरत नहीं है

FY 2022-23 के लिये जिन लोगों के खातों के ऑडिट की जरूरत नहीं है, उनके मामले में ITR भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है. आईटीआर-1 सैलरीड क्‍लॉस और सीन‍ियर स‍िटीजन समेत अन्य व्यक्ति भरते हैं. वहीं आईटआर-2 कंपनियां और पेशेवर भरते हैं. यह उन इकाइयों के लिये है, जिन्होंने अनुमानित कराधान का विकल्प चुना है और जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये से ज्‍यादा नहीं है.

ऑफलाइन ITR-2 फॉर्म जारी

इससे पहले प‍िछले द‍िनों  Income Tax Return Filing करने के लिए ITR-2 ऑफलाइन फॉर्म व‍िभाग की तरफ से जारी कर द‍िया गया है. आईटीआर फॉर्म में एक अहम बदलाव यह है क‍ि आपको वर्चुअल करेंसी और ड‍िज‍िटल एसेट के बारे में जानकारी देनी होगी. यद‍ि आप ऑफलाइन या ऑनलाइन आईटीआर फॉर्म जमा करें तो इसे सत्यापित क‍िया जाना जरूरी है. यदि आईटीआर को सत्यापित नहीं कराया जाता तो इनकम टैक्‍स ड‍िपार्टमेंट की तरफ से प्रोसेस नहीं क‍िया जाएगा.

कौन भर सकता है ITR-2

यद‍ि आपकी सालाना इनकम 50 लाख रुपये या इससे ज्‍यादा है तो आपको ITR-2 फॉर्म भरना चाह‍िए. इसके तहत एक से ज्यादा रेज‍िडेंश‍ियल प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट पर म‍िले कैपिटल गेन या लॉस, 10 लाख से ज्यादा की डिविडेंड इनकम और खेती से हुई आमदनी के बारे में बताना होगा. इसके अलावा यद‍ि आपको पीएफ से ब्‍याज के तौर पर कमाई हुई है तब भ्‍ज्ञी यह फॉर्म भरा जाएगा.

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