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ITR FIlings Last Date: इस तारीख के बाद ITR दाखिल करने पर लगेगा ₹5000 का जुर्माना

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ITR FIlings Deadline: Income tax department ने बताया कि Taxpayers के लिए अब ITR-1 फॉर्म और ITR-4 फॉर्म ऑनलाइन उपलब्ध हैं। अभी तक ये फॉर्म सिर्फ ऑफलाइन उपलब्ध थे।

हालांकि अब income tax department ने एक ट्वीट के जरिए इनके ऑनलाइन उपलब्ध होने की जानकारी दी है। टैक्सपेयर्स को फॉर्म भरने में आसानी हो, इसके लिए उनसे जुड़े बहुत सारी जानकारियां Form में पहले से ही भरी होंगी। Income Tax Return भरने वालों में सबसे अधिक सैलरी पेशा लोग या individual taxpayers होते हैं। इन लोगों के लिए बिना जुर्माने के ITR भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2023 है। 31 जुलाई के बाद Form भरने वालों को जुर्माना देना पड़ सकता है।

Category wise last date for filing ITR

  1. Individual Taxpayers, HUF, AOP, BOI या जिनके अकाउंट बुक्स को ऑडिट करने की जरूरत नहीं है उनके लिए रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2023 है.
  2. वह बिजनेस जिनके अकाउंट बुक्स ऑडिट करने की जरूरत है उनके लिए ITR File करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2023 है.
  3. वह बिजनेस जो अंतरराष्ट्रीय लेनदेन या Specific domestic transaction वाले हैं उन्हें रिटर्न दाखिल करने के लिए 30 नवंबर 2023 लास्ट डेट दी गई है.
  4. रिवाइज आईटीआर और Filing of belated returnकरने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2023 तय की गई है.

ITR late fee and penalty

यदि टैक्सपेयर्स निर्धारित अंतिम तारीख के बाद अपना रिटर्न दाखिल करते हैं तो उन्हें धारा 234ए के तहत भुगतान न की गई टैक्स राशि पर प्रति माह 1 फीसदी के हिसाब से ब्याज का भुगतान करना होगा. वहीं, तय तारीख मिस करने पर धारा 234F के तहत टैक्सपेयर्स को 5,000 रुपये का लेट फीस के रूप में चुकाना होगा. वहीं, यदि टैक्सपेयर्स की कुल आय 5 लाख रुपये से कम है तो यह लेट फीस 1,000 रुपये देनी होगी.

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