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Bank Locker Rules: अपने भी ले रखा है बैंक लॉकर, तो इस तारीख से पहले निपटा ले ये काम

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Bank Locker Rules: अगर आपका State Bank Of India में लॉकर है तो यह खबर आपके काम की है. क्योंकि Bank advisory के जरिए इंटरनेट पर लॉकर धारकों से 30 जून, 2023 तक Revised Locker Agreement पर हस्ताक्षर करने की अपील कर रहा है.

दरअसल Reserve Bank of India ने 23 जनवरी, 2023 को ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए एक circular जारी किया था. इस परिपत्र के अनुसार, बैंकों को 30 अप्रैल 2023 तक ग्राहकों को Locker समझौतों के renewal के बारे में सूचित करना होगा, साथ ही यह सुनिश्चित करना होगा कि 50 प्रतिशत ग्राहक समझौतों को 30 जून तक और 75 प्रतिशत को 30 सितंबर तक revised करें. इसलिए यह तारीख नजदीक है तो बैंकों द्वारा ग्राहकों को अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करने के लिए कहा जा सकता है.

Revised Locker Rules के अनुसार, आग, चोरी, सेंधमारी, डकैती, डकैती, इमारत गिरने, बैंक द्वारा लापरवाही, या उसके कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी गतिविधि से संबंधित घटनाओं के मामले में बैंकों को क्षतिपूर्ति करनी होगी और लॉकर के वार्षिक किराए के 100 गुना के बराबर होगी.

अगर ग्राहक locker surrender करता है और किराए का अग्रिम भुगतान किया जाता है, तो बैंक को आनुपातिक राशि वापस करनी होगी. लेकिन भले ही किराए का भुगतान नियमित रूप से किया जा रहा हो और लॉकर 7 साल तक निष्क्रिय रहता हो. अन्य दिशा-निर्देशों में यह भी शामिल है कि समझौते को stamp paper पर होना चाहिए, जिसे बैंकों को ग्राहकों को समझौते की एक प्रति के साथ नि:शुल्क प्रदान करना है.

लॉकर के आवंटन के समय, RBI ने बैंकों को 3 साल के किराए को कवर करने में सावधि जमा (FD) हासिल करने की अनुमति दी है. इसमें जरूरत पड़ने पर Locker तोड़ने का शुल्क भी शामिल होगा. लॉकर संचालन की गतिविधियों के बारे में बैंकों को सूचित करने के लिए बैंक के साथ अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना जरूरी होता है.

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