बरेली के सुभाषनगर क्षेत्र में हुए चर्चित गैंगरेप मामले में फास्ट ट्रैक कोर्ट ने आज अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बता दें कि 23 मई 2021 को सुभाषनगर क्षेत्र की एक महिला को उसके घर से मोनू उसे बुलाकर उसकी रिश्ते की बहन बबली के घर सनईया गौटिया ले गया था। जहां बबली के पति राजीव, सोनू और मोनू ने कोल्ड ड्रिंक में नशा मिलाकर महिला को बेहोश कर दिया। इसके बाद तीनों ने बारी-बारी से महिला के साथ गैंगरेप किया था।
तीनों आरोपियों ने गैंगरेप के बाद महिला के प्राइवेट पार्ट में लोहे की फुकनी (पाइप) और चाकू डाल दिया था। चाकू से उसके प्राइवेट पार्ट और गुदाद्वार को कट गए थे। जिससे पीड़िता गंभीर रूप से घायल हो गई थी।
पीड़िता की मां मौके पर पहुंची तो देखा कि बेटी बेसुध हालत में खून से लथपथ पड़ी है। आनन-फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं, पीड़िता ने थाना सुभाषनगर में इस भयावह घटना की एफआईआर दर्ज कराई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में भेजा गया। जहां आज तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इस फैसले से पीड़िता और उसके परिवार को थोड़ी राहत मिली है और न्याय की उम्मीद जगी है।