यूपी में गरीब व असहाय परिवारों को राहत पहुंचाने वाली राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को अब और पारदर्शी बना दिया गया है। अब पात्र परिवारों को 75 दिनों के भीतर इस योजना का लाभ मिला।
यूपी में गरीब व असहाय परिवारों को राहत पहुंचाने वाली राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना को अब और पारदर्शी बना दिया गया है। अब पात्र परिवारों को योजना का लाभ उठाने के लिए कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। अब उन्हें घर बैठे 75 दिनों में पारिवारिक लाभ दिलाया जाएगा। योजना के तहत परिवार के कमाऊ मुखिया जिसकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष तक हो उसकी असमयिक मृत्यु होने पर 30 हजार रुपये की एकमुश्त मदद दी जाती है।
यही नहीं आकस्मिक स्थिति में डीएम की अनुमति से तत्काल मदद की व्यवस्था की जाएगी। पारदर्शी पोर्टल की मदद से आवेदन से लेकर भुगतान तक की ऑनलाइन व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से पात्र परिवारों को घर बैठे पारिवारिक लाभ दिलाया जाए इसके निर्देश दिए गए हैं। पात्रों को हर हाल में 75 दिनों के भीतर लाभ मिले इसके लिए सरकार की ओर से सख्त समय-सीमा तय की गई है।
हर चरण में अधिकारियों की जवाबदेही भी तय कर दी गई है। यदि किसी कारणवश यह समय-सीमा पार होती है तो अब मामले को लंबी प्रक्रिया में उलझाने की बजाए जिला स्तर पर ही समिति से अनुमोदन कराकर भुगतान कर दिया जाएगा यानी जरूरतमंदों को देरी के लिए प्रदेश स्तर की मंजूरी का इंतजार नहीं करना होगा। शहरी क्षेत्रों में 56460 रुपये व ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रुपये वार्षिक आय वाले परिवारों को योजना का लाभ दिया जाता है। बीते वित्तीय वर्ष में 108883 निराश्रित परिवारों को 326 करोड़ रुपये की मदद दी गई थी।
अब आधार आधारित लाइव वेरिफिकेशन
छात्रवृत्ति योजना की तरह ही पारिवारिक लाभ योजना में भी आधार के माध्यम से स्टेटस चेकिंग कर लाइव वेरिफिकेशन किया जाएगा। यही नहीं तहसील स्तर पर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार भी होगा। वहीं मुख्यालय स्तर पर कमांड सेंटर बनाया गया है। मदद व शिकायत के लिए हेल्पलाइन नंबर 14568 शुरू किया गया है।