मेरठ में तीन साल पुराने दीपक हत्याकांड में अदालत ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने एक महिला को दोषमुक्त करते हुए हुए बरी कर दिया है। हालांकि पीड़ित पिता ने फांसी की सजा की मांग की है।
यूपी के मेरठ में तीन साल पुराने दीपक हत्याकांड में अदालत ने दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने एक महिला को दोषमुक्त करते हुए हुए बरी कर दिया है। हालांकि पीड़ित पिता ने फांसी की सजा की मांग की है। खजूरी निवासी दीपक त्यागी उर्फ अमन त्यागी पुत्र धीरेंद्र त्यागी का 27 सितंबर 2022 को जंगल में सिर कटा हुआ धड़ मिला था। पीड़ित पिता ने अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था। मृतक का सिर न मिलने के कारण सैकड़ों लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। तीन अक्टूबर 2022 को दीपक का कटा हुआ सिर जंगल से बरामद किया गया।
तत्कालीन विवेचक एसएसआई वरुण शर्मा ने साक्ष्य के आधार पर फैमीद, आसिफ निवासी खजूरी को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर सिर बरामद किया था। बाद में गांव के इमरान और शाहबाज ने एक वीडियो वायरल की थी, जिसमे एक बकरा और कुत्ते पर चाकू रखकर गर्दन काटने की बात कहते हुए कटाक्ष किया गया था। पीड़ित पिता की मांग पर अज्ञात लोगों में इनके नाम प्रकाश में लाए गए थे। फरमिना पत्नी फैमिद भी 120 की आरोपी बनाई गई थी। इस मामले में एडीजे 16 द्वारा जहा फरमिना को दोषमुक्त पाते हुए बरी कर दिया गया। वहीं, फैमिद व आसिफ को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अन्य दो आरोपी इमरान व शाहबाज को भी शीघ्र सजा सुनाई जाएगी।
बिना सिर किया था अंतिम संस्कार
दीपक त्यागी की हत्या के बाद उसका शव बिना गर्दन के ही सड़क पर रखकर सैकड़ों लोगों ने धरना प्रदर्शन किया था। डीएम, एसएसपी व राज्यमंत्री दिनेश खटीक तथा पूर्व विधायक सत्यवीर त्यागी के आश्वासन के बाद बिना सिर के ही अंतिम संस्कार कर दिया गया था।