हर नौकरीपेशा व्यक्ति जिसकी सैलरी इनकम टैक्स स्लैब में आती है उसे असेसमेंट ईयर 2023-24 यानी वित्त वर्ष 2022-23 का इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करना अनिवार्य है.
इस काम को आप 31 जुलाई, 2023 से पहले पूरा कर लें. अलग-अलग लोगों की जरूरतों के हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुल तीन तरह के फॉर्म जारी किए हैं. यह है आईटीआर फॉर्म-1, आईटीआर फॉर्म 2 और आईटीआई-4. वहीं आप फॉर्म 16 के जरिए भी आईटीआर दाखिल कर सकते हैं. इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, वरना छोटी सी लापरवाही के कारण आपको इनकम टैक्स का नोटिस मिल सकता है. कई बार लोग आईटीआर फाइल करते वक्त कुछ बेहद कॉमन गलतियां कर देते हैं.
1- फॉर्म 16 और फॉर्म 26AS पर को चेक न करना
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने से पहले आप फॉर्म 26AS और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट (AIS) को जरूर चेक कर लें. इसमें आपको टीडीएस (TDS) की पूरी जानकारी मिल जाएगी. इसके बाद आप फॉर्म 16 से इसका मिलान कर लें. अगर दोनों फॉर्म में आपको टीडीएस संबंधित को गलती दिखती है तो तुरंत अपने बैंक को संपर्क करें.
2- कैपिटल गेन्स के बारे में जानकारी न देना
गौरतलब है कि किसी भी शेयर या म्यूचुअल फंड के जरिए होने वाली कमाई यानी कैपिटल गेन्स पर आपको 15 फीसदी टैक्स देना होगा. ऐसे में वित्त वर्ष 2023 में हुई इस कमाई का लेखा जोखा आईटीआर में देना आवश्यक है. वहीं लॉन्ग टर्म गेन्स में आपको 20 फीसदी के हिसाब से टैक्स का भुगतान करना होगा.
3- ब्याज द्वारा कमाई की जानकारी न देना
कई बार टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त बैंकों, पोस्ट ऑफिस में निवेश की गई राशि से मिली ब्याज दर के बारे में जानकारी देना भूल जाते हैं. इस कारण बाद में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में फॉर्म जमा करने से पहले फॉर्म 26 एस और AIS को जरूर क्रॉस चेक कर लें.
4- सही आईटीआर फॉर्म का चुनाव न करना
इनकम टैक्स फॉर्म का चुनाव हमेशा अपनी कमाई, इनकम के जरिए, टैक्सेबल इनकम के आधार पर ही करना चाहिए. एक्सपर्ट्स के मुताबिक आईटीआर-1 से लेकर आईटीआर-4 तक के फॉर्म आमतौर पर व्यक्तिगत करदाताओं के लिए है. अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपये सालाना से कम हैं तो आपको इनकम टैक्स फॉर्म-1 भरना चाहिए. इस इनकम में बैंक एफडी और अन्य निवेश की 5 लाख रुपये तक कमाई भी शामिल है. अगर आप सही इनकम टैक्स फॉर्म का चुनाव नहीं करते हैं तो आपको बाद में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ऐसे फॉर्म को स्वीकार नहीं करता है और आपको दोबारा 15 दिन के भीतर सही फॉर्म फिल करके जमा करना पड़ेगा. वहीं बार-बार गलती करने पर आपको इनकम टैक्स का नोटिस और पेनल्टी भी देनी पड़ सकती है.
5- गलत बैंक डिटेल्स देना
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त बैंक डिटेल्स का खास ध्यान रखने की जरूरत है. कई बार लोग बैंक डिटेल्स सही नहीं भरते हैं. इस कारण बाद में उन्हें इनकम टैक्स नोटिस का सामना करना पड़ सकता है. ध्यान रखें कि अपने बैंक अकाउंट नंबर के साथ ही IFSC कोड भी सही दर्ज करें.
6- आईटीआर आखिरी वक्त में भरना
कई बार लोग इनकम टैक्स रिटर्न को आखिरी तारीख पर पाइल करते हैं. ऐसे में जल्दबाजी के कारण कई बार कुछ जरूरी जानकारी देना भूल जाते हैं. इस कारण आपको बात में इनकम टैक्स नोटिस का सामना करना पड़ सकता है. ऐसे में आप कुछ वक्त रहते ही इस काम को आराम से पूरा कर लें. इससे बाद में आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी. वित्त वर्ष 2022-23 का आईटीआर आप 31 दिसंबर, 2023 तक फाइल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक की लेट फीस देना पड़ सकती है.
7- पिछले नियोक्ता से हुई आय के बारे में जानकारी ने देना
नौकरी बदलने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करते वक्त अधिक सावधानी बरतनी चाहिए. अगर आपने वित्त वर्ष 2023 में नौकरी बदली है तो अपनी मौजूदा नियोक्ता के साथ ही पुराने नियोक्ता से भी फॉर्म 16 जरूर लें. इससे आपके पुरानी नौकरी और टीडीएस का लेखा जोखा मिल जाएगा. इससे बाद में आपको इनकम टैक्स नोटिस जैसी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा.