लखनऊ. उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अपने घर का सपना देख रहे लोगों के लिए बड़ी सहूलियत दी है. अब यूपी में बिना नक्शा पास कराए 1000 वर्गफीट का घर बना सकेंगे. अगर आवेदन के 7 से 15 दिन में विभागों से अनुमति नहीं मिलती है तो उसे स्वीकृत मान लिया जाएगा. सरकार के इस फैसले से भवन निर्माण की प्रक्रिया काफी सरल हो जाएगी.
योगी सरकार ने आम जनता को बड़ी राहत देते हुए भवन निर्माण की प्रक्रिया को आसान बना दिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में लागू किए गए UP Building Byelaws 2025 के तहत अब 1000 वर्गफीट तक घर बनाने के लिए नक्शा पास कराना जरूरी नहीं होगा. साथ ही NOC नियमों में भी बड़ा बदलाव किया गया है.
1000 वर्गफीट तक घर बनाने पर नहीं चाहिए नक्शा पास
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की जनता को भवन निर्माण से जुड़ी परेशानियों से राहत देने के लिए भवन उपविधियों में ऐतिहासिक बदलावों को मंजूरी दी है. अब 1000 वर्गफीट तक के प्लॉट पर मकान बनाने के लिए नक्शा पास कराना जरूरी नहीं होगा. इसके अतिरिक्त 5000 वर्गफीट तक के प्लॉट के लिए सिर्फ आर्किटेक्ट का प्रमाणपत्र ही पर्याप्त होगा.
भवन निर्माण उपविधि 2025 को मिली मंजूरी
उत्तर प्रदेश आवास भवन निर्माण एवं विकास उपविधि 2008 में बदलाव करते हुए नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई है. संशोधित नियम अब आवास विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं.
अब छोटे प्लॉट पर भी बना सकेंगे अपार्टमेंट
पहले जहां अपार्टमेंट के लिए 2000 वर्गमीटर प्लॉट अनिवार्य था, अब 1000 वर्गमीटर में भी अपार्टमेंट निर्माण की अनुमति मिल सकेगी. साथ ही अस्पताल और कमर्शियल बिल्डिंग के लिए 3000 वर्गमीटर पर्याप्त होगा.
नक्शा पास करने में NOC का नियम बदला
हर विभाग के लिए NOC देने की 7 से 15 दिन की समयसीमा तय की गई है. समय पर NOC न देने पर उसे स्वतः स्वीकृत मान लिया जाएगा.
अब घर से ही चल सकेंगी प्रोफेशनल सर्विसेस
25% हिस्से में अब आप नर्सरी, क्रेच, होम स्टे, या फिर वकील, डॉक्टर, आर्किटेक्ट, CA जैसे प्रोफेशनल्स अपने दफ्तर चला सकेंगे — इसके लिए नक्शे में अलग से उल्लेख करना जरूरी नहीं होगा.
रिहायशी इलाकों में अब दुकानें और दफ्तर भी होंगे मंजूर
अब 24 मीटर या उससे चौड़ी सड़क वाले रिहायशी क्षेत्रों में दुकानें और दफ्तर खोले जा सकेंगे. वकील, डॉक्टर जैसे प्रोफेशनल्स कम चौड़ाई वाली सड़कों पर भी अपने ऑफिस खोल सकते हैं.
45 मीटर सड़क पर जितनी ऊंची चाहें, उतनी ऊंची इमारत बनाएं
अब 45 मीटर चौड़ी सड़क पर किसी भी ऊंचाई की इमारत बनाने की इजाजत मिलेगी. साथ ही फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) भी अब 3 गुना तक बढ़ाया गया है.