यूपी सरकार ने जाति प्रमाण पत्र देने की प्रक्रिया का सरलीकरण कर दिया है। सक्षम अधिकारी तहसीलदार संस्तुष्ट होने पर बिना सत्यापन के ही अब इसे दो दिनों में जारी कर सकेगा। किसी तरह की शिकायत या विवादग्रस्त होने पर इसे निरस्त कर दिया जाएगा। प्रमुख सचिव राजस्व पी गुरुप्रसाद ने गुरुवार को इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया है। जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदक द्वारा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, सहित ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल edistrict.up,gov.in पर लॉगिंन किया जाएगा।
इसके बाद अपना आधार और मोबाइल नंबर भरा जाएगा। भरे गए मोबाइल नंबर पर ओटीपी प्राप्त होगी। इसे सबमिट करते ही आवेदक का नाम, जन्मतिथि और फोटो दिखाई देने लगेगा। सत्यापन के बाद फैमिली आईडी अगर है तो सर्वर से स्वत: प्राप्त हो जाएगी। एससी, एसटी, ओबीसी वर्ग के आवेदक को सक्षम अधिकारी संतुष्ट होने पर बिना सत्यापन के ही जाति प्रमाण पत्र जारी कर सकेगा।
एक परिवार के एक से अधिक सदस्यों के जाति प्रमाण पत्र फैमिली आईडी से लिंक करते हुए जारी किए गए हैं तो यह विकल्प दिया जाएगा कि किसी जाति प्रमाण पत्र धारक के संबंध में आधार पर बिना सत्यापन जांच के प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। एक ही परिवार के सदस्यों के अलग-अलग जाति प्रमाण पत्र जारी गए हैं, तो ऐसे परिवार के आवेदकों के जाति प्रमाण पत्र निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सत्यापन व जांच के बाद जारी किए जाएंगे।
अन्य पिछड़ा वर्ग के जाति प्रमाण पत्र उनके आय प्रमाण पर जारी होने की तिथि से तीन वर्ष की समय अवधि के अंदर आवेदन करने पर उनके ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर ऐसे आय प्रमाण पत्र की संख्या को भरे जाने का विकल्प उपलब्ध होगा। आय प्रमाण पत्र संख्या भरे जाने के बाद पोर्टल पर उस प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदक के परिवार की आय का विवरण प्रदर्शित होगा।
इसके आधार पर आवेदक द्वारा इस आशय की घोषणा की जाएगी कि वह उक्त परिवार का सदस्य है और उसकी आय क्रीमीलेयर से आच्छादित नहीं है। इसके बाद सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपनी संतुष्टि के आधार पर सत्यापन व जांच कराते हुए या बिना इसके ही जाति प्रमाण पत्र जारी कर देगा।
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