ITR Filing: इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए इंडिविजुअल, प्रोफेशनल और स्मॉल बिजनेसेज इन फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इनका इस्तेमाल फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करने के लिए किया जा सकता है।
इस बारे में Income Tax Department ने एक ट्वीट किया है। इसमें कहा गया है कि दूसरे ITR Forms को तैयार करने के लिए सॉफ्टवेयर/यूटिलिटीज जल्द इनेबल कर दिए जाएंगे।
डिपार्टमेंट ने एक ट्विटर यूजर के जवाब में कहा, ”e-filing Portal पर आकलन वर्ष 2023-24 के लिए ऑनलाइन ITR फॉर्म 1 और 4 भरने की सुविधा शुरू कर दी गयी है।” वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जिन लोगों के खातों के ऑडिट की जरूरत नहीं है, उनके मामले में Income Tax Return भरने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।
सैलरीड के लिए फॉर्म-1
ITR फॉर्म-1 सैलरीड और Senior Citizen समेत अन्य व्यक्ति भरते हैं। वहीं ITR फॉर्म-2 कंपनियां और पेशेवर भरते हैं। यह उन कंपनियों के लिए है जिन्होंने अनुमानित टैक्सेशन का विकल्प चुना है और जिनकी सालाना आय 50 लाख रुपये से अधिक नहीं है।
ITR फॉर्म 4 का इस्तेमाल
ITR 4 का इस्तेमाल रेजिडेंट इंडिविजुअल, HUF और ऐसी कंपनियां (LLP को छोड़कर) करती हैं, जिनकी टोटल इनकम 50 लाख रुपये तक होती है। इसके अलावा ऐसे प्रोफेशन से जुड़े लोग भी इसका इस्तेमाल करते हैं जिनकी इनकम का कंप्यूटेशन सेक्शन 44एडी, 44एडीए या 44एई के तहत होता है। 5,000 रुपये की एग्रीकल्चर इनकम वाले लोग भी इस फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR की ऑफलाइन फाइलिंग को इनेबल किया था। इसके लिए उसने ITR 1, 2 और 4 के लिए एक्सेल यूटिलिटीज उपलब्ध कराया था।
इस टैक्स रिजीम में 7 लाख रुपये तक की सालाना इनकम पर टैक्स छूट है। वहीं, निवेश पर टैक्स छूट नहीं मिलेगा। अगर आपने टैक्स सेविंग के मकसद से निवेश कर रखा है तो ओल्ड टैक्स रिजीम में जाना फायदेमंद साबित होगा। ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत आप निवेश पर टैक्स छूट पा सकेंगे।