Wednesday, November 27, 2024
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Public Provident Fund: इमरजेंसी में PPF से निकाल सकते हैं 50% पैसा, निकासी के लिए करना होगा ये काम

Public Provident Fund: अपने भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाने के लिए कई तरह की सेविंग स्कीम्स (Saving Scheme) में निवेश करते हैं. इनमें से एक पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund). इसे देश की पॉपुलर स्मॉल स्कीम्स में गिना जाता है.

आम बोल-चाल में इसे PPF कहा जाता है. इस सरकारी स्कीम में आप सालाना कम से कम 500 रुपये कर निवेश कर सकते हैं और अधिकतम निवेश की रकम 1.5 लाख रुपये है. PPF पर फिलहाल सरकार सालाना 7.1 फीसदी की दर से ब्याज दे रही है. पीपीएफ में 15 साल का लॉकिंग पीरियड है. लेकिन आप 15 साल से पहले भी किसी इमरजेंसी के दौरान पीपीएफ से पैसों की निकासी कर सकते हैं.

PPF खाता आप पोस्टऑफिस समेत देश के लगभग सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों में खुलवा सकते हैं. इसके लिए भारतीय नागरिक होना जरूरी है. नाबालिग बच्चों के नाम से पीपीएफ खाता खुलवाया जा सकता है. लेकिन इसके लिए एक अभिभावक होना जरूरी है. बच्चे के खाते से कमाई को अभिभावक की आय में जोड़ा जाता है.

Jyoti Maurya
Jyoti Maurya
Jyoti Maurya, has 2 years of experience in writing Finance Content, Entertainment news, Cricket and more. He has done BA in English. He loves to Play Sports and read books in free time. In case of any complain or feedback, please contact me @ upbreakingnewshindi@gmail.com
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