Tuesday, November 26, 2024
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UP, Kanpur: विधानसभा उपचुनाव के चलते शहर में धारा 163 लागू, पांच लोग नहीं हो सकेंगे इकट्ठा

त्योहारों, विधानसभा उपचुनाव और भर्ती परीक्षा के चलते शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में बीएनएस की धारा 163 पूर्व में धारा 144 लागू की गई है। इसके तहत शहर में कहीं भी पांच या उससे अधिक लोग जमघट लगाए मिले, तो कार्रवाई होगी।

एडिशनल पुलिस कमिश्नर कानून व्यवस्था हरीश चंदर ने बताया कि इस बारे में आदेश जारी किए हैं। सीसामऊ विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव की नामांकन प्रक्रिया के दौरान नामांकन स्थल से 200 मीटर की परिधि के भीतर प्रत्याशी के समर्थकों को जाने की अनुमति नहीं होगी।

उम्मीदवार के साथ उसके प्रस्तावकों व मदद के लिए एक व्यक्ति को जाने की अनुमति होगी। नामांकन स्थल के पास जुलूस, रैली, जलसा के रूप में कोई प्रत्याशी भीड़ एकत्रित नहीं करेगा। साथ ही शस्त्र लेकर भी नहीं चलेगा। धार्मिक व सार्वजनिक स्थलों पर प्रचार नहीं कर सकेगा।

मतदान केंद्र से 200 मीटर की परिधि में कोई राजनैतिक दल अपना बस्ता नहीं लगाएगा साथ ही मतदाताओं को अपने वाहनों से नहीं ढोएगा। कोई भी व्यक्ति चाहे वह प्रत्याशी क्यों न हो, पोलिंग बूथ से 100 के दायरे में मोबाइल फोन का इस्तेमाल नहीं करेगा।

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Vinod Maurya
Vinod Maurya
Vinod Maurya has 2 years of experience in writing Finance Content, Entertainment news, Cricket and more. He has done B.Com in English. He loves to Play Sports and read books in free time. In case of any complain or feedback, please contact me @ upbreakingnewshindi@gmail.com
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