Wednesday, November 27, 2024
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Pension Rules Change: अब महिला कर्मचारी पेंशन में अपने बेटी या बेटे को नॉमिनी बना सकते हैं।

अब महिलाएं पेंशन में अपने पति के अलावा बेटे या बेटियों को भी नॉमिनी को बना सकते हैं। बता दें कि सरकार ने पेंशन नॉमिनी को लेकर नए नियम लागू कर दिया हैं।

डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर (DOPPW) ने बताया कि केंद्र सरकार ने सिविल सर्विसेज (पेंशन) रूल्स, 2021 के नियमों में बदलाव कर दिया है।

इस नियम में यह बदलाव किया गया है कि अब गवर्मेंट सेक्टर में काम कर रही महिला कर्माचारी पेंशन में अपने बच्चों को नॉमिनी बना सकते हैं। इस नियम से पहले महिला कर्मचारी केवल अपने पति को ही नॉमिनी बना सकती थी, परंतु अब महिला कर्मचारी किसी को भी पेंशन में नॉमिनी बना सकती है।

क्यों बदला गया फैमिली पेंशन के नियम

महिला को समान अधिकार दिलाने के लिए केंद्र सरकार ने फैमिली पेंशन नियम (Family Pension Rules) में संशोधन किया है। अब नए नियम के तहत अगर महिला कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो फैमिली पेंशन (Family Pension) का लाभ उनके बेटे-बेटी को मिल सकेगी।

पहले केवल महिला कर्मचारी की पेंशन उनके पति को मिलता था। हालांकि, केवल विशेष परिस्थियों में वह परिवार के किसी अन्य सदस्य को फैमिली पेंशन का नॉमिनी सेलेक्ट कर सकते हैं।

अगर किसी महिला की कोई बच्चे नहीं है तो इस स्थिति में फैमिली पेंशन का लाभ पति को ही मिलेगा।

कैसे बनाए बच्चों को नॉमिनी

फैमिली पेंशन में बच्चों को नॉमिनी बनाने के लिए महिला कर्मचारी को एक लिखित आवेदन देना होगा। इस आवेदन में उन्हें पति की जगह पर बेटे या बेटी को नॉमिनी बनाने की मांग करनी होगी। अगर बच्चा नाबालिग होता है तब उसके व्यस्क होने के बाद ही बच्चे को पेंशन का लाभ मिलेगा।

Jyoti Maurya
Jyoti Maurya
Jyoti Maurya, has 2 years of experience in writing Finance Content, Entertainment news, Cricket and more. He has done BA in English. He loves to Play Sports and read books in free time. In case of any complain or feedback, please contact me @ upbreakingnewshindi@gmail.com
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